केंद्र ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर फिर से जारी की Covid-19 New Guidelines; नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लीजिए
Covid-19 New Guidelines: देश में कोरोना का प्रकोप पिछले कुछ हफ़्तों में फिर से बढ़ गया है। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बढ़ती संख्या ने न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार की चिंता को फिर से बढ़ा दिया है। केंद्र ने इस बारे में एक बड़ा फैसला किया है। सरकार की तरह से फिर से COVID-19 को लेकर दिशानिर्देशों जारी किए हैं। ये नई गाइडलाइंस गुरुवार को जारी की गई है। ये सभी गाइडलाइंस मॉल्स, रेस्तरां और धार्मिक स्थानों वालों के लिए जारी की गई हैं ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को काबू में किया जा सके।
केंद्र ने Covid-19 New Guidelines में कहा कि सभी स्थानों पर सामाजिक दूरी के साथ साथ मास्क पहनना अनिवार्य होगा और मॉल जैसी जगहों में पर्याप्त श्रमशक्ति को तैनात की जानी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के गाइडलाइंस का उलंघन न कर सके। इसके साथ ही उन्होंने उच्च जोखिम वाले सभी कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की बात भी कही।
रेस्तरां को लेकर केंद्र सरकार ने सुझा दिया कि डाइन-इन के बजाय takeaways को प्रोत्साहित किया जा सकता है और खाद्य वितरण को कोविद की सभी सावधानियों का पालन करते हुए ही विधिवत किया जाना चाहिए। जो कर्मचारी होम डिलीवरी स्टाफ के अंतर्गत आते हैं, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जानी चाहिए।
न केवल मॉल्स और रेस्तरां बल्कि केंद्र ने धार्मिक स्थलों के लिए भी Covid-19 New Guidelines दी है। क्योंकि जिस तररह से केस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से एकदम से स्तिथि को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि देशभर में कोरोना वैक्सीन अभियान शुरू किया जा चूका है। लेकिन सरकार का मानना है कि खतरा अभी टला नहीं है, हमें अभी भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही लेनी होगी। धार्मिक स्थलों को लेकर यह बात सामने आई है कि केवल धार्मिक लोगों को ही धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। नयी गाइडलाइंस में साफ़ लिखा गया है कि नए आदेश 1 मार्च से ही लागू हो गए हैं।

शॉपिंग मॉल के लिए नई गाइडलाइंस
- सामाजिक दूरी को बनाए रखें और मास्क पहने। इसके साथ ही मानदंड सुनिश्चित करने के लिए मॉल्स में सिक्युरिटी के लिए लोगों को रखा जाए।
- उच्च जोखिम वाले सभी कर्मचारीयों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई।
- जिन्हें जनता के साथ सीधे संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है वो फ्रंट-लाइन कार्य से बचकर रहें।
- विजिटर, श्रमिकों और माल की आपूर्ति के लिए अलग प्रवेश और निकास द्वार होने चाहिए।
धार्मिक स्थानों के लिए नई गाइडलाइंस
- किसी भी धार्मिक जगह पर प्रवेश के लिए हाथ को अच्छे से सेनेटाइज किया जाना चाहिए और उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जानी चाहिए।
- केवल स्पर्शोन्मुख लोगों को अनुमति दी जाएगी।
- जिन लोगों ने फेस मास्क नहीं पहना होगा, उसे मंदिर में अनुमति नहीं दी जाएगी।
- कोरोनोवायरस के बारे में निवारक उपायों को लेकर जानकारी देने के लिए पोस्टर लगाए जाएं।
रेस्तरां के लिए नई गाइडलाइंस
- डाइन-इन की बजाए टेकअवे को बढ़ावा दिया जाए और खाने को पूरी सावधानी के साथ घर पहुंचाया जाए।
- होम डिलीवरी करने वाले स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग की जानी जरुरी है।
- पार्किंग स्थल में और परिसर के बाहर उचित भीड़ प्रबंधन सामाजिक दूर मानदंडों का विधिवत पालन करता है।
- प्रवेश के लिए या रेस्तरां के अंदर जाने से पहले लगी लाइन में 6 फीट की सामाजिक दुरी बना कर रखनी होगी।