Disha Ravi

टूलकिट मामले में दिल्ली अदालत ने आज Disha Ravi को दी जमानत; पढ़ें पूरा मामला

टूलकिट मामले में दिल्ली अदालत ने आज मंगलवार को Disha Ravi को जमानत दे दी। इस ‘टूलकिट’ मामले में दिल्ली पुलिस ने 22 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिश रवि को इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु से उसके आवास स्थान से गिरफ्तार किया था।

Disha Ravi को जमानत देने का यह आदेश मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने सुनाया है। Disha Ravi को जमानत देते हुए अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपये की जमानतदार राशि देने को कहा है।

Disha Ravi के वकील ने अदालत से कहा क्योंकि यह राशि बहुत ज्यादा है और दिशा का परिवार 1 लाख रुपये के जमानतदार को प्रस्तुत नहीं कर सकता। जैसे ही उसे कोर्टरूम में लाया गया, Disha Ravi ने अपने रिश्तेदारों को गले लगाया और प्रत्यक्षदर्शी खातों के बारे में बताया।

इस टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने सख्ताई दिखाते हुए मंगलवार को पटियाला हाउस अदालत में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने Disha Ravi की पुलिस हिरासत को अगले चार दिन तक बढ़ाने की मांग रखी है। दिल्ली की एक अदालत ने 22 फरवरी को दीशा रवि की हिरासत 24 घंटे बढ़ा दी थी।

इससे पहले मंगलवार को, दिल्ली पुलिस ने ‘टूलकिट मामले’ में तीनों आरोपियों से पूछताछ की। इस पूछताछ में पर्यावरण कार्यकर्ता Disha Ravi, इंजीनियर शांतनु मुलुक और वकील निकिता जैकब तीनों को शामिल किया गया था। मुलुक और जैकब दोनों को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत दी गई है और दोनों  हिरासत से बाहर हैं।

Greta-Thunberg

बता दें कि ग्रीटा द्वारा टूलकिट शेयर करने के बाद से ही दिल्ली पुलिस इस मामले  की जांच में जुटी थी और उन लेखकों के आईपी एड्रेस का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, जिन्होंने दिल्ली सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन  को भड़काने के लिए विदेशों से ट्वीट करवाए थे। इसके लिए दिल्ली पुलिस के साइबर ब्रांच ने Google से मदद मांगी ताकि टूलकिट को शेयर करने वाले का आईपी एड्रेस मिल सके।

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