Corona-Lockdown-2.0

Corona Lockdown 2.0 में कितनी मिली ढील; शादी और शराब पर सरकार की नयी गाइडलाइंस भी पढ़ लें

देश में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने पुरे देश में 21 दिन का lockdown रखने का आदेश दिया था जिसे 14 अप्रैल को 21 दिन से बढाकर 40 दिन कर दिया गया। देश को इस माहमारी से बचाने के लिए अब लोखड़ौन को 3 मई तक आगे बढ़ाया गया है। 14 अप्रैल के भाषण में सरकार ने lockdown को लेकर नए आदेश जारी किये थे। कुछ परिवार में अप्रैल के महीने में शादी के आयोजन होने वाले थे। बहुत से लोगों ने अपनी शादी तक कोरोना के चलते आगे कर दी है। लेकिन अब भी लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश में शादी समारोह और शराब की बिक्री पर क्या आदेश हैं। तो चलिए आपके इन सवालों का जवाब हम दे रहे हैं। सरकार के नए दिशा-निर्देश को जरा ध्यान से पढ़िए। 

डीएम की रहेगी नजर

नये दिशा –निर्देश जारी होने के बाद  उसमें यह साफ़ लिखा गया है कि किसी भी शादी समारोह पर डीएम बनी नजर रहेगी। गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह या किसी भी प्रकार के विशेष आयोजन को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। ऐसे आयोजन जहां लोगों की भीड़ जमा होती है, वहां लोगों की सुरक्षा के लिए इस नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। 

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इसके साथ ही सरकार ने शराब की बिक्री पर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। शराब की सभी दुकाने 3 मई तक बंद रहेगीं। होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक शराब, गुटखा, तंबाकू इत्यादी पर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पकडे जाने पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। 

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यातायात सेवाएं रहेंगी बंद

Ministry of Home Affairs ने  हाल ही में लॉकडाउन के नए दिशा निर्देशों जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार  लोगों की अंतर राज्यीय, अंतर जिला आवाजाही के लिए मना किया गया है। कोई भी व्यक्ति एक राज्य या जिले से बाहर नहीं जा सकता। Ministry of Home Affairs ने सभी यातायात सेवाओं जैसे मेट्रो, बस और ऑटो रिक्शा सेवाओं पर रोक लगा दी है। यह अवधि 3 मई तक के लिए होगी। इसके साथ ही सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगें। 

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मंदिर, मस्जिद से लेकर सिनेमाघरों तक पर लगा ताला

ऐसा कोई भी स्थान जहाँ लोगों की भीड़ जमा हो सकती है, उन सभी जगहों पर सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं। किसी भी मंदिर, मस्जिद या चर्च में लोगों के इकट्ठा  होने पर मनाही है। सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स क्लब एवं बार जैसे सार्वजनिक क्षेत्र 3 मई तक के लिए बंद रहेंगें। 

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आपको बता दें, सरकार द्वारा जारी किए गए ये निर्देश लोगों की भलाई के लिए हैं। सरकार इसमें आपका समर्थन चाहती हैं। यदि आप अपने और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो आप घर में ही रहे और लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखें। 

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