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NGT ने 30 नवंबर दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर लगाया बैन; लेकिन हरियाणा में 2 घंटे जलाने की मिली इजाजत

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और कोरोनोवायरस मामलों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। NGT ने आज से लेकर आने वाली 30 नवंबर की आधी रात तक सभी तरह के पटाखों की बिक्री और उपयोग के खिलाफ बैन लगा दिया है। यह प्रतिबंध 9-10 नवंबर की मध्यरात्रि से 30 नवंबर 2020 की मध्यरात्रि तक चलेगा।

पटाखों के बैन की घोषणा करते हुए, NGT ने कहा कि आज से पटाकों की बिक्री पर बैन लगाया जा रहा है। केवल हरे रंग के पटाखे ही बेचे जा सकते हैं लेकिन सिर्फ जहां हवा की गुणवत्ता ‘मध्यम’ या नीचे है।

राज्य द्वारा निर्दिष्ट, “NGT ने कहा कि “जिन शहरों/कस्बों में हवा की गुणवत्ता ‘मध्यम’ या नीचे है, केवल हरे रंग के पटाखे बेचे जा सकते हैं और दीपावली, छठ, नव वर्ष/क्रिसमस की पूर्व संध्या जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे के उपयोग और फटने के समय को दो घंटे तक सीमित रखा जा सकता है।

घोषणा के बाद, हरियाणा सरकार ने भी कुछ त्योहारों पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखों को प्रतिबंधित कर दिया।

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हरियाणा सरकार के एक आदेश में लिखा है, ” पटाखों का इस्तेमाल दिवाली और गुरुपर्वब पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक और रात 11.55 बजे तक क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या तक ही किए जाने की अनुमति है।

कल हरियाणा के Chief Minister Manohar Lal Khattar ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि “लोगों को दीपावली पर दो घंटे पटाखे बेचने व बजाने की छूट दी जाएगी। ये निर्णय बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए लिया गया है।”

NGT ने हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से जवाब मांगा था कि क्या नवंबर 7-30 से पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

प्रदूषण संकट के दोहरे खतरे और COVID-19 महामारी के बीच कमजोर समूहों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पिछले हफ्ते NGT ने 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में नोटिस जारी किए।

ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा था कि कमजोर अवधि के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वायु गुणवत्ता की अवधि के दौरान पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देशों पर विचार करना पड़ सकता है।

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री के लिए जारी किए गए सभी लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली पुलिस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, “पटाखों की बिक्री के लिए जारी सभी लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और NGT के निर्देशों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।”

पुलिस ने प्रतिबंध के बावजूद पटाखे बेचने के सात मामले और पटाखे फोड़ने के 8 मामलों में से आठ मामले दर्ज किए।

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