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दिल्ली में लगा नाईट कर्फ्यू; JNU ने दिशा निर्देश पालन करने का जारी किया नोटिस

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने राष्ट्रीय राजधानी में रात के कर्फ्यू के चलते AAP के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के आदेश के अनुपालन में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जेएनयू ने एक नोटिस में निर्देश दिया कि परिसर के भीतर और परिसर के बाहर आंदोलन रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे के कर्फ्यू समय के दौरान प्रतिबंधित रहेगा।

इस आदेश में उल्लेख किया गया है कि जो लोग हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी से आवाजाही कर रहे हैं, उन लोगों के पास एक वैध टिकट होना अनिवार्य है।

हालांकि, जो लोग आपातकालीन सेवाओं, चिकित्सा आपातकाल और माल की आपूर्ति के लिए लगे हुए हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वैध आई-कार्ड के साथ कर्फ्यू के दौरान उनकी आवाजाही पर कोई रोक नहीं है।

नाईट कर्फ्यू में “खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, फल ​​और सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ, दवा और एटीएम” कार्य  करते रहेंगे। बाक़ी ढाबों, कैंटीनों को रात 9 बजे के बाद बंद करना अनिवार्य होगा।

डॉ. बी.आर.”विश्वविद्यालय की सुरक्षा शाखा को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया जाता है, और इन निर्देशों के बारे में क्षेत्र के अधिकारियों को पर्याप्त रूप से सूचित और संवेदनशील बनाना होगा, पत्र और भावना के लिए और परिसर के सभी प्रवेश द्वार कर्फ्यू में बंद रहेंगे।

वैरिटी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो ऊपर दिए गए निर्देशों और COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है, ऐसे लोगों के लिए लेकर प्रशासन सख़्त कार्रवाई करेंगे।

दिल्ली को कोरोनोवायरस संक्रमण में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को 5,100 नए कोरोना मामले सामने आए थे, जो इस साल सबसे अधिक है और यही कारण है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार को नाईट कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा।

दिल्ली में 10 अप्रैल से रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। सरकार ने यह कर्फ्यू आने वाली 30 अप्रैल तक किया है।

दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, “दिल्ली सरकार सभी विकल्पों और विचारों की खोज कर रही है। रात के कर्फ्यू में कोरोनावायरस के प्रसार की जांच करने की भूमिका है … लेकिन सरकार पूरी तरह से इस पर निर्भर नहीं है।”

कर्फ्यू से छूट पाने वालों में गर्भवती महिलाएं, मरीज, हवाई जहाज से आने-जाने वाले लोग, रेलवे स्टेशन, राज्य बस टर्मिनस पर टिकट दिखाने के लिए, राजनयिकों के कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारी और वैध पहचान के उत्पादन पर कोई संवैधानिक पद रखने वाले लोग शामिल हैं।

Arvind-Kejriwal

COVID -19 के कारण लगे कर्फ्यू में भी सरकार ने कुछ चीजों में एक वैध आईड़ी कार्ड के साथ छूट दी है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाओं जैसे आपातकालीन सेवाओं में शामिल केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को भी छूट दी गई है।

जिला प्रशासन, वेतन और लेखा कार्यालय, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाओं, एनआईसी, एनसीसी और नगरपालिका सेवाओं के अधिकारियों, और अन्य सभी आवश्यक सेवाओं को भी रात के कर्फ्यू से छूट दी जाएगी।

COVID-19 टीकाकरण के लिए कर्फ्यू घंटों के दौरान यात्रा करने वाले लोगों को ई-पास की एक नरम या हार्ड कॉपी की आवश्यकता होगी जो कि वेबसाइट www.delhi.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

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