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Arnab Goswami को 18 नवंबर तक हिरासत में लिए जाने का आदेश; जमानत याचिका को लेकर ये हैं संभावनाएं

रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ Arnab Goswami को महाराष्ट्र पुलिस ने घर से गिफ्तार किया। जिसके बाद महराष्ट्र अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। गोस्वामी पर उनके द्वारा एक इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या को उकसाने के आरोप में गिफ्तार किया गया था। यह मामला 2018 का है जो पिछली सरकार के तहत बंद कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में इंटीरियर डिजाइनर के परिवार ने फिर से केस फ़ाइल किया है और इसी के चलते पुलिस ने गोस्वामी के घर से ही सुबह 6 बजे हिरासत में लिया।

Arnab Goswami ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी के दौरान उनके बेटे और परिवार के साथ उनके साथ शारीरिक शोषण और बदसलूकी की गई। अर्णब ने एक ही आरोपों को  दिन में कई बार दोहराया।

गिरफ्तारी के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है। इस 13 मिनट के वीडियो में साफ़ देखा गया कि उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ सहयोग करने के लिए कहा। लेकिन उसके बावजूद भी उसे पीटा गया है। आखिरकार पुलिसवाले उसे घसीटते हुए ले जाते हैं।

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गोस्वामी से कल लगभग छह घंटे सुनवाई हुई जिसमें उन्हें लम्बी बातचीत के बाद कल रात जेल भेज दिया गया। यह पूरा मामला लगभग आधी रात तक यूँ ही चलता रहा। 

बॉम्बे हाईकोर्ट आज Arnab Goswami की याचिका पर सुनवाई करेगा। उन्हें जमानत के लिए दायर करने की भी उम्मीद है। जो इस तरह से जो सकती हैं:

  1. पहली संभावना ये है कि इस मामले में गोस्वामी सहित दो अन्य आरोपियों को भी  हिरासत में लेने के लिए पुलिस एक सत्र अदालत का रुख कर सकती है। यदि अदालत इस याचिका को खारिज कर देती है तो एक मजिस्ट्रेट गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकेगा। 
  2. दूसरी संभावना ये है कि अगर मजिस्ट्रेट उसे जमानत नहीं देते हैं, तो गोस्वामी इसके लिए सत्र न्यायालय और बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।
  3. तीसरी संभावना यह भी बनती है कि अगर हाई कोर्ट जिसे गुरुवार को मामले को खत्म करने के लिए Arnab Goswami की याचिका पर सुनवाई करने की उम्मीद है, उसे स्वीकार करता है, तो उसके और अन्य आरोपियों के खिलाफ कोई मामला नहीं होगा।

अब देखना यह होगा कि कोर्ट आज इस पर क्या फैसला लेती है। अभी कुछ भी बताना संभव नहीं है। 

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