Section 144

महाराष्ट्र में आज से धारा 144 लागू, जानिए 1 मई तक कौन सी सेवाएं रहेंगी बंद

महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहाँ रोजाना कोविद -१९ की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। राज्य में मंगलवार (13 अप्रैल) को 60,212 नए मामले सामने आए हैं।

बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की स्थिति पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत जी ज्यादा खराब है। इसी के चलते अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार (13 अप्रैल) को एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते राज्य में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन बुधवार 14 अप्रैल को रात 8 बजे से 1 मई तक कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

सीएम ने महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया। उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में कहा “कल से पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जाएगी। मैं राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य में सभी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक अगले निर्देश आने तक बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाओं को राज्य में सुबह 7 से रात 8 बजे तक कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशानुसार, आवश्यक गतिविधियों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है।

Maharashtra

कर्फ्यू में कहाँ अनुमति होगी:

  • ‘आवश्यक श्रेणी’ में आने वाली सेवाओं और गतिविधियों को छूट दी गई है।
  • केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए लिए  ई-कॉमर्स वेबसाइट को छूट दी गई है।
  • हवाई जहाज, रेलगाड़ी, टैक्सी केवल 50% वाहन क्षमता के साथ चलेंगें। ऑटो रिक्शा (ड्राइवर + 2 यात्री), सार्वजनिक बस में बैठने की पूरी क्षमता के साथ चलने की इजाजत होगी।
  • पेट्रोल पंप, RBI द्वारा आवश्यक सेवाएं, SEBI से जुड़े वित्तीय संस्थान और निर्माण कार्य जारी रखने के लिए।
  • पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु देखभाल आश्रय, पालतू पशु खाद्य दुकानें खुली रहेंगी।
  • किराने का सामान, सब्जी की दुकानें, फल विक्रेता, डेयरी, बेकरी की दुकाने भी खुली रहेंगी। 
  • कोल्ड स्टोरेज और गोदाम सेवाएं जारी रहेंगी। 
  • राजनयिक कार्यालय खुले रहेंगें।
  • स्थानीय अधिकारियों द्वारा सभी सार्वजनिक सेवाएं चालू रहेंगें। 
  • शादी में केवल 25 व्यक्तियों को आने की अनुमति दी गई है। जबकि अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्तियों को आने की अनुमति दी जाएगी।

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कर्फ्यू में कहाँ अनुमति नहीं होगी:

  • सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आने वाली एक मई तक बंद रहने वाले हैं।
  • सभी रेस्तरां और बार डाइनिंग को बंद कर दिया गया है। केवल होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी। साथ ही खाने का आर्डर और पिकअप करने की भी अनुमति नहीं है।
  • फिल्म / धारावाहिकों / विज्ञापनों की शूटिंग पर भी रोक लगा दी गई है।
  • समुद्र तट, उद्यान, ओपन स्पेस बंद रहेंगे।
  • सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहने वाले हैं।
  • सभी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  • नाई की दुकानें, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर भी बंद रहेंगें।
  • सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगें।
  • जो छात्र किसी भी परीक्षा के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें वैध हॉल टिकट के साथ एक वयस्क को साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी।
  • सभी निजी कोचिंग कक्षाओं को चलाने की अनुमति नहीं होगी।
  • किसी भी औद्योगिक प्रक्रिया जो कच्चे माल के रूप में ऑक्सीजन का शुद्ध उपभोक्ता है, उस पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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