परमबीर की अर्जी पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए थे गंभीर आरोप
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं, लेकिन आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? वहीं सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि आपने इस मामले में संबंधित विभाग को पक्ष क्यों नहीं बनाया?
बता दें परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की थी। साथ ही परमबीर ने अपना ट्रांसफर होमगार्ड डिपार्टमेंट में किए जाने को भी चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का यह आदेश अवैध है।

इस मामले में परमबीर सिंह का कहना है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर के बाहर लगे CCTV फुटेज को जब्त कर उसकी जांच की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि अगर उनके आरोपों की जांच जल्दी नहीं की गई तो हो सकता है कि अनिल देशमुख सभी सबूतों को मिटा दें और CCTV फुटेज को डिलीट कर दें।
जिसके बाद अब परमबीर सिंह बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन लगाएंगे। उनके वकील आज ही अर्जी दायर कर देंगे। उधर महाराष्ट्र सरकार भी परमबीर सिंह के आरोपों की न्यायिक जांच करवाएगी।