Vijay Mallya hasn’t Deposited $40 Million

कोर्ट के आदेश पर Vijay Mallya ने 40 मिलियन डॉलर जमा नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट

जानिए क्या बताया गया कोर्ट को

सोमवार को कोर्ट को बताया गया Vijay Mallya ने अपने बच्चों को गुप्त रूप से हस्तांतरित किए गए 4 करोड़ डॉलर (₹318 करोड़) जमा नहीं किए हैं, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जुलाई में अवमानना ​​के एक मामले में शराब कारोबारी को चार महीने जेल की सजा सुनाई थी। बेंगलुरु स्थित ऋण न्यायाधिकरण के ऋण वसूली अधिकारी ने अदालत को बताया कि Vijay Mallya ने सुप्रीम कोर्ट के 11 जुलाई के आदेश का पालन नहीं किया था, जिसमें उन्हें वसूली अधिकारी के पास $ 40 मिलियन जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया था।

12 सितंबर को होगी सुनवाई

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने मामले को 12 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अदालत की रजिस्ट्री को 18 अगस्त के पत्र में, बेंगलुरु स्थित ऋण वसूली न्यायाधिकरण के वसूली अधिकारी ने कहा कि उन्हें माल्या या लाभार्थियों, उनके बच्चों से राशि नहीं मिली है। सोमवार को केंद्र के दूसरे सबसे वरिष्ठ कानून अधिकारी तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि माल्या ने भुगतान नहीं किया है, इसलिए स्थिति वही बनी हुई है।

माल्या इस समय यूके में है, जहां वह भारत में अपने प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ रहा है। उसने सभी कानूनी विकल्पों को समाप्त कर दिया है लेकिन माना जाता है कि उसने ब्रिटेन में शरण के लिए आवेदन किया था। माल्या के अलावा, 11 जुलाई के आदेश में उनके बेटे सिद्धार्थ और बेटियों लीना और तान्या को भी $40 मिलियन जमा करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। 2012 में अपनी किंगफिशर एयरलाइंस के पतन से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण चूक के आरोपों के बाद माल्या 2016 में यूके भाग गया।

जानिए Vijay Mallya के परिवार के बारे में

माल्या NRI हैं जबकि उनके बच्चे और अलग हो चुकी पत्नी अमेरिकी नागरिक हैं। अपने 11 जुलाई के आदेश में, शीर्ष अदालत ने Vijay Mallya को 2017 के अदालती अवमानना ​​​​मामले में अपनी संपत्ति का ईमानदारी से खुलासा नहीं करने और गुप्त रूप से अपने तीन बच्चों को $ 40 मिलियन स्थानांतरित करने के लिए चार महीने जेल की सजा सुनाई।

जानिए क्या कहा CJI ने

CJI उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने Vijay Mallya और उनके बच्चों को चार सप्ताह के भीतर 8% की दर से वार्षिक ब्याज के साथ $ 40 मिलियन जमा करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर अदालत ने कहा, अधिकारी पैसे वसूल करने के लिए सभी उचित कदम उठा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में लेनदारों के एक संघ द्वारा माल्या और उनकी किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए ऋण की वापसी की मांग के बाद वसूली अधिकारी को बेंगलुरु में ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया था।

बैंकों ने शुरू में ऋण वसूली न्यायाधिकरण से संपर्क किया और यह उन कार्यवाही में था, विजय Vijay Mallya को अपनी चल और अचल संपत्ति को अलग नहीं करने के लिए कहा गया था। न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता की सहायता वाली पीठ ने माल्या को 2,000 रुपये जुर्माना जमा करने या चूक में दो महीने अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी निर्देश दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *