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Air India की फ्लाइट के कॉकपिट में महिला मित्र को बैठाने वाले पायलट पर एक्शन, DGCA ने 3 महीने के लिए किया सस्पेंड

Air India की फ्लाइट की कॉकपिट में महिला मित्र को बैठाने के मामले में पायलट के खिलाफ एक्शन लिया गया है । नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कार्रवाई करते हुए पायलट के लाइसेंस को तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही डीजीसीए ने एयर इंडिया एयर इंडिया की लापरवाही के लिए एयरलाइंस पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।बताते चलें कि 27 फरबरी को दुबई से दिल्ली की फ्लाइट में पायलट ने अपनी महिला मित्र को फ्लाइट की कॉकपिट ने बैठाया था ।

सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था

इससे पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने Air India के सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर किया था । मामला सामने आने के बाद आरोपी पायलट के खिलाफ डीजीसीए ने जांच शुरू कर दिया था. डीजीसीए ने कहा था कि पायलट ने सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन किया है ।

नियमों का उल्लंघन किया

इसके अलावा एविएशन सिक्योरिटी हेड हेनरी डोनोहो को इस मामले लापरवाही दिखाने और कोई शिकायत दर्ज न करने पर भी नोटिस भेजा गया है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा, “फ्लाइट के कमांडिंग पायलट ने डीजीसीए के नियमों का उल्लंघन करते हुए, यात्री के रूप में यात्रा कर रहे Air India के एक कर्मचारी को क्रूज के दौरान कॉकपिट में एंट्री करने की अनुमति दी।

सुरक्षा संवेदनशील उल्लंघन होने के बावजूद…

डीजीसीए ने कहा कि एयर इंडिया (Air India) ने ‘सुरक्षा के संवेदनशील उल्लंघन’ होने के बावजूद फौरन सुधार के लिए कार्रवाई नहीं की । डीजीसीए ने आगे कहा, “एयर इंडिया पर सुरक्षा संवेदनशील मुद्दे को तुरंत और प्रभावी ढंग से नहीं निपटाने के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है । विमान नियम 1937 के तहत निहित अपने अधिकार के दुरुपयोग और उल्लंघन की अनुमति देने के लिए PIC के पायलट लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है.” इसके साथ ही डीजीसीए ने को-पायलट को चेतावनी दी है, क्योंकि उसने साथी की महिला मित्र को कॉकपिट में आने से नहीं रोका था।

बता दें कि अनधिकृत लोगों को फ्लाइट के कॉकपिट में एंट्री करने की अनुमति नहीं होती है । अगर ऐसा कोई करता है तो यह नियमों का उल्लंघन है ।

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